ऑनलाइन Duplicate Driving License कैसे बनवाये क्या आपका ओरिजिनल DL खो गया है और आप दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इस पोस्ट में आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। जब आप वाहन चलाते हैं तो अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखना बहुत ही आवश्यक होता है, इसके साथ-साथ यह अन्य योजनाओं में भी बहुत काम आता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है।
चोरी हो जाता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की हालत बहुत खराब हो जाती है, ऐसे में लोग काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने जैसी कोई बात बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर समस्या का समाधान मौजूद है।
अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस की इस समस्या से परेशान हैं या चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको कभी भी इस स्थिति का सामना न करना पड़े तो आपको बता दूं कि Driving License के गुम या चोरी हो जाने पर आप Duplicate Driving License के लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है।
इस आर्टिकल के जरिए आज हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ही Duplicate Driving License Process को अच्छे से बताएंगे। इस आर्टिकल को पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आर्टिकल को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और Duplicate Driving License Kaise Banaye के बारे में जान लेते हैं।
Duplicate Driving License क्या है
डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति होती है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के चोरी होने, गुम होने, कटने-फटने या खराब होने की स्थिति में आपको जारी की जाती है।
पूरे भारत में RTO कार्यालयों को एक ऐसे व्यक्ति को डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया जाता है जिसका मूल लाइसेंस कटा-फटा हुआ हो, गलत हो, गुम या चोरी किया गया हो।
ऑनलाइन Duplicate Driving License कैसे बनवाये
1. सबसे पहले आपको Driving License की FIR दर्ज करवानी है
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो सबसे पहले आपको FIR दर्ज करवानी है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद इसकी कॉपी अवश्य लें क्योंकि भविष्य में भी आपको इसकी आवश्यकता होगी।
2. जिस भी राज्य में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना था उसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
अब आपको अपने उस राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है जिस राज्य का आप Duplicate Driving License बनवाना चाहते हैं।
3. अब वेबसाइट में आपको LLD फॉर्म को अच्छे से भरना है
अब आपको LLD फॉर्म को भरना है। LLD फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट अवश्य निकलवा लेना है।
4. यहाँ अपने सभी दस्तावेज जैसे FIR कॉपी और अपने पर्सनल दस्तावेज अपलोड करें
उसके बाद सभी दस्तावेजों और दर्ज कराई गई FIR को साथ में लगाएं, और फॉर्म समेत इन्हें RTO Office में जमा करवा दें, इन दस्तावेजों को आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं।
5. आप चाहे तो Duplicate Driving License के इन दस्तावेज को RTO ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं
आपको बता दें कि जिस RTO Office में आप इन दस्तावेजों को जमा करवाने जा रहे हैं, यह RTO Office ही आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगा, इसलिए दस्तावेजों को ध्यान से चेक करके ही जमा करवाना है और फीस को भरना है।
6. रसीद प्राप्त करें
फीस भरने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, इसे आपको तब तक संभालकर रखना है जब तक आपके पते पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आ जाता।
अब जब आपने सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपके द्वारा दर्ज किए गए पते पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को पोस्ट कर दिया जाएगा।
ऑफलाइन RTO से Duplicate Driving License कैसे बनवाये
अगर आप किसी वजह से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं या ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन का भी विकल्प होता है।
इसके लिए आपको कुछ महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी जानकारी, FIR की कॉपी, आयु प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि, ऑफलाइन आवेदन के लिए भी एक खास प्रोसीजर होता है।
आइए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं –
1. अपने RTO ऑफिस को विजिट करें
सबसे पहले आपको उस RTO Office में जाना होगा जहां से आपका Driving License जारी हुआ था।
2. LLD फॉर्म को भरें और उसे RTO ऑफिस में जमा करें
वहां पर जाकर आपको LLD फॉर्म भरना होगा, यह फॉर्म भरने के साथ-साथ आपको ₹200 का शुल्क भी देना पड़ेगा।
3. पोस्ट ऑफिस से अपना डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें
सारे दस्तावेज जमा होने और फीस भरे जाने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर भारतीय डाक सेवा के द्वारा आपके बताए गए पते पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को भेज दिया जाता है।
नोट – ड्राइविंग लाइसेंस चोरी हो जाता है तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय RTO Office में आपको FIR की कॉपी ले जाना भी अनिवार्य होता है, और अगर आप पुराना या कटा-फटा हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस की जगह नया Driving License प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पुराने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को आरटीओ ऑफिस में ही जमा करवाना होगा।
Duplicate Driving License के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम या चोरी हो गया है और आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज अवश्य होने चाहिए।
हम आपको उन सभी दस्तावेजों के बारे में बताएंगे जो आपको डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए चाहिए होंगे, हालांकि यह दस्तावेज हर राज्य के RTO Office के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।
लेकिन हम आपको जिन दस्तावेजों के बारे में बताने वाले हैं उन्हें तो आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के दौरान अपने पास अवश्य रखना चाहिए।
- अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम या चोरी हो गया है तो आपके पास इससे संबंधित FIR की कॉपी अवश्य होनी चाहिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी जानकारी
- अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कटा-फटा है तो आपको इसकी मूल कॉपी यानी ओरिजनल कॉपी जमा करवानी होगी।
- आयु प्रमाण पत्र, इसके लिए आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या पैन कार्ड लगा सकते हैं।
- पता प्रमाण पत्र, इसके लिए आप आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं।
- ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी
- इनके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्म की भी आवश्यकता होगी जो कि LLD होता है, यह फॉर्म डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय भरना होगा।
Driving License Number कैसे पता करें
अगर आप अपने Driving License Number को पता करना चाहते हैं या अपने DL Number को ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आपको सारथी परिवहन सेवा ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है।
उसके बाद लाइसेंस मेनू के सेक्शन में जाकर Others पर क्लिक करें, अब आपको Find Application Number पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना राज्य और आरटीओ को सेलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
अंत में Get Details पर क्लिक करना है, उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके DL से रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी दर्ज करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का पता लगा सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाने पर क्या करें?
ड्राइविंग लाइसेंस गुम या चोरी हो जाने पर सबसे पहले आपको पुलिस में एफआईआर (FIR) दर्ज करवानी चाहिए, और फिर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस निकलवा लें, वह आप परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल से बड़ी ही आसानी से निकलवा सकते हैं।
डिजिलॉकर से अपने लिए फ्री में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर लेना है, यह डिजिटल DL (Driving License) आप के ओरिजनल डीएल जितना ही मान्य होता है।
Duplicate Driving License कैसे निकालें?
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कभी भी गुम या चोरी हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को तुरंत निकलवा सकते हैं।
आपको परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करना है, फिर अपने राज्य को सेलेक्ट करके Others कैटेगरी को क्लिक करें, और फिर सर्च रिलेटेड ऑप्शन पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।
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फिर प्रोसीड पर क्लिक करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर क्लिक कर देना है, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट के लिए तैयार है, उसे प्रिंट करवा लें।
FAQ Duplicate Driving License से संबंधित
Duplicate Driving License क्या होता है?
Duplicate Driving License असली DL की कॉपी होती है जब आपका DL खो जाता है या चोरी हो जाता है तब आपको Duplicate Driving License बनवाने की जरुरत पड़ती है जिसे आप RTO ऑफिस या वेबसाइट की मदद से आसानी से बनवा सकते हैं।
Duplicate Driving License कितने दिन में बनता है?
DDL को बनने में अधिकतम 30 दिन का समय लगता है Duplicate Driving License बन जाने के बाद आपको यह अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है।
क्या बिना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के डुप्लीकेट DL निकलवा सकते हैं?
अगर आप बिना DL Number के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने नाम और मोबाइल नंबर से DL Number निकलवाना होगा, उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं, कहने का मतलब यह है कि डुप्लीकेट DL निकलवाने के लिए आपको DL Number की तो आवश्यकता होगी ही।
Duplicate Driving License बनवाने की फीस कितनी है?
यह अलग अलग राज्यों में अलग हो सकती है लेकिन एक एवरेज मानकर चले तो Duplicate Driving License का आवेदन करने पर आपको 200 रूपए की फीस देनी होती है।
क्या Duplicate Driving License मोबाइल से बना सकते हैं?
जी हाँ बना सकते हैं इसके लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में अपने RTO की वेबसाइट ओपन करना है और वहां LLD फॉर्म भरकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करदें आपका Duplicate Driving License एक महीने के अंदर बनकर आ जायेगा।
Conclusion
तो कैसा लगा आपको हमारा यह आर्टिकल, इस पोस्ट के जरिए हमने जाना कि Duplicate Driving License कैसे बनवाये इस आर्टिकल में हमने आपको डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है। अगर आपको इस आर्टिकल में कुछ भी समझ नहीं आया है या हमारे लिए आपके पास कोई और सुझाव है तो आप आर्टिकल के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं इस आर्टिकल को शेयर करना न भूलें।